सर central government ने 2003 मे एक बिल पास की या जिसमें पाराधी जाति को scheduled tribas मे से निकाल दिया है मैने central or state government के कई department के पास RTI act दारा सुचना ए मांगी है.मे अभी Gujarat High Court भी गया था और में ने Gujarat High Court के Section Officer से बात की तो उनहोने बताया की आप के पास जितने RTI पत्र के जवाब है उनकी सभी की फोटो कोपी हमे दिजीए फिर हम आपको ये बताए गें की आप PIL कर सकते हैं कि नही तो सर मे अभी उनको सारे RTI पत्र और उनके जवाब भेज रहा हूँ परंतु में उनहे कैसे बताउ की अगर Gujarat High Court ने मुझे PIL करने से मना कर दिया तो नही मेरे पास और नही मेरी जाति के पास उतने पैसे है की हम Privet Advocate रख शके.तो सर कया हम without advocate हमारी जाति के लिए केस लड सकते हैं? तो में Gujarat High Court से कैसे अपनी बात की सिफारिश करु please हमे जलद बताइएगा.